नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) के रूप में  करियर की शुरुवात कैसे करे-

जैसे ही एक व्यक्ति लॉ की डिग्री पाता है | उसके बाद वह अपना स्टेट बार कौंसिल में रजिस्ट्रेशन कराता है और एक अधिवक्ता के रूप में उस स्टेट में अपनी वकालत की शुरुवात करता है और अपने क्लाइंट्स की ओर से कोर्ट में उनके मामले को रिप्रेजेंट करने लग जाता है | लेकिन जैसे ही एक अधिवक्ता की वकालत को 3-4 साल होते है | उसको यह समझ आने लगता है की उसकी वकालत किस और जा रही है और अगर उस अधिवक्ता को लगता है की वह वकालत में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है | तो ऐसे में ऐसे अधिवक्ता का एक नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) बनने का सपना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वह नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) बनकर अपनी आय में वृद्धि कर सकता है| तो आइए सबसे पहले यह जानते है की एक नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) का काम क्या होता है | एक नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) का सामान्य रूप से यही कार्य होता है की वह सभी प्रकार के दस्तावेजों के निष्पादन में सहायता करे तथा उन्हें प्रमाणित करे | चाहे ऐसा दस्तावेज सम्पति से सम्बन्धित हो,सेलडीड हो, कोई इकरारनामा हो तथा कोई पॉवर ऑफ़ अटॉनी आदि हो | एक सामान्य एडवोकेट तथा एक नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) दोनों ही एक सामान्य एडवोकेट के रूप में अपनी वकालत की शुरुवात करते है | लेकिन बाद में इनको अनुभव के आधार पर एक नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) के रूप में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है | एक नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) को कोर्ट के अनुरोध पर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नोटेरी एक्ट 1952 के प्रावधानों के अनुसार नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) के रूप में नियुक्त किया जाता है | केंद्र सरकार भारत के किसी भी भाग के लिए एक एडवोकेट को नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) के रूप में नियुक्त कर सकती है | वही एक राज्य सरकार एक एडवोकेट को उस राज्य के किसी भी भाग के लिए नोटेरी एडवोकेट नियुक्ति(notary advocate) कर सकती |

नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) के लिए योग्यता-

सबसे पहले नोटेरी एडवोकेट बनने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए तथा उसके बाद आपका स्टेट बार कौंसिल एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तथा आपके के पास नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) बनने के लिए पर्याप्त अनुभव होना चाहिए |

कब एक व्यक्ति नोटेरी एडवोकेट(notary advocate)  के लिए आवेदन कर सकता है –

अगर आप एक अधिवक्ता के रूप में 10 वर्षो तक काम कर चुके है | तो आप एक नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) बनने के लिए आवेदन कर सकते है | लेकिन अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति तथा एक महिला 7 साल के बाद ही नोटेरी पब्लिक एडवोकेट के लिए आवेदन कर सकते है |

कब एक व्यक्ति लीगल प्रैक्टिशनर न होते हुए भी नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) के लिए आवेदन कर सकता है –

यदि आप एक अधिवक्ता के रूप में वकालत नहीं कर रहे है | तब भी आप निम्न परिस्थियों में एक नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) बनने के लिए आवेदन कर सकते है –
(1) यदि आप इंडियन लीगल सर्विस में जॉब कर है तो जैसे ही आपको 10 साल होंगे | आप नोटेरी बनने के लिए आवेदन कर सकते है और आप नोटेरी बनने के लिए योग्य हो जाते है |
(2) यदि आप न्यायिक सेवा में 10 वर्षो तक एक मजिस्ट्रेट या जज के रूप में काम कर चुके है | तो आप नोटेरी के लिए आवेदन कर सकते है |
(3) यदि आप लॉ की डिग्री लेने के बाद तथा स्टेट बार कौंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जब केंद्र या राज्य सरकार के अंदर जॉब लग जाती है लेकिन आप 10 वर्षो से ज्यादा कानून की जानकारी रखते हुए नौकरी करते है ऐसी स्थिति में भी आप नोटेरी के लिए आवेदन कर सकते है |
(4) यदि आप एडवोकेट के रूप में जुडिशियल सिस्टम के साथ में या एडवोकेट जनरल के साथ में या आर्म्ड फोर्से के साथ में 10 साल तक काम कर चुके है | तो आप नोटेरी एडवोकेट बनने के लिए आवेदन कर सकते है |

नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) की फीस –

जब कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत नोटेरी नियुक्त किया जाता है तो उसकी फीस भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती है | नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस चार्ट को उस जगह लगाना होता है | जहां बैठकर वह नोटेरी करता है | यदि कोई नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) फीस चार्ट से अधिक फीस लेता है | तो उसकी शिकायत केंद्र या राज्य सरकार से की जा सकती है |

अतः यह कहा जा सकता है की किसी व्यक्ति को नोटेरी अधिवक्ता बनने के लिए लॉ की डिग्री के साथ-साथ वकालत में 10 वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है | तभी वह व्यक्ति एक नोटेरी एडवोकेट(notary advocate) बनने के लिए आवेदन कर सकता है |

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