गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार।

 पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार।

अपने पसंद के अधिवक्ता से प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार।

गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर निकटम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार।